अल्मोड़ा में पान सिंह अधिकारी पुत्र प्रताप सिंह अधिकारी निवासी चौघानपाटा माल रोड पोस्ट तहसील जिला अल्मोड़ा द्वारा एक परिवाद पत्र माननीय न्यायालय सिविल जज ( जू०डि०) अल्मोड़ा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें पान सिंह अधिकारी द्वारा अभियुक्त अनिल बिष्ट पर आरोप लगाये गये थे कि अभियुक्त द्वारा अपने कारोबार बाबत उनसे उधार पैसे लिए गए थे। जिसके एवज में उनके द्वारा एक चैक अभियोगी को दिया गया जो अनादरित हो गया। जिसके पश्चात उन्होंने एक अभियोग पत्र मानवीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसका अभियुक्त के अधिवक्ता दीप चन्द्र जोशी, कृष्ण चन्द्र, पंकज बजेठा द्वारा घोर विरोध किया गया।
माननीय सिविल जज ( जू०डि०) शुभांगी गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियोगी पान सिंह अधिकारी का पारिवारिक पत्र निरस्त किया। पान सिंह अधिकारी का 26,36,000/ रूपये का दावा माननीय न्यायालय ने खारिज किया।