अल्मोडा – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री दया राम की अदालत ने धारा 354 (क) व 504 भा0 द0 स0 के अभियुक्त को आरोपों से दोषमुक्त किया। राज्य की ओर से विद्वान जिला अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे । अभियुक्त की तरफ से विद्वान अधिवक्ता आजाद खान द्वारा मामले में प्रभावी पैरवी की।
निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।
आरोपों से दोषमुक्त
माननीय न्यायालय द्वारा आदेश हुआ कि अभियुक्त कुंदन सिंह जीना को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 354 (क) व 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।
दिनांक 26.02.2021 को कोतवाली अल्मोड़ा में शिकायतकर्ता की तरफ से एक शिकायत पत्र कोतवाली अल्मोड़ा को कुंदन सिंह जीना के विरुद्ध दिया गया था। जिसमें बचाव पक्ष की ओर के विद्वान अधिवक्ता आजाद खान के द्वारा माननीय न्यायालय ने समक्ष अपना पक्ष रखा गया। जिसको स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने कुंदन सिंह जीना को दोषमुक्त करार दिया है।