अल्मोड़ा – परिवादी राजेंद्र कुमार पाण्डेय ने अभियुक्त रितेश कुमार के विरुद्ध एक वाद इस आशय से प्रस्तुत किया था कि अभियुक्त के ड्राइवर  नवीन चंद्र जोशी ने परिवादी से अभियुक्त का परिचय करवाया था परिचय होने के बाद अभियुक्त ने परिवादी को विश्वास दिलाया था की वह लामाचौड़ हल्द्वानी में उसे जमीन दिलवाएगा।तथा परिवादी से कहा कि वह बयाने के रूप में 25 लाख रुपए उसके ड्राइवर नवीन चंद्र जोशी के खाते में डाल दे।अभियुक्त पर विस्वास कर परिवादी ने नवीन चंद्र जोशी के खाते में रुपए डाल दिए तथा नवीन चंद्र जोशी ने अभियुक्त रितेश पाण्डेय के खाते में 25 लाख रुपए डाल दिए।परंतु अभियुक्त द्वारा परिवादी को जमीन नही दी गई बार बार तकाजा करने पर अभियुक्त ने एक चैक 25 लाख रुपए का अभियोगी को भुगतान बावत दिया उक्त चैक बैंक से बाउंस हो गया।
परिवादी द्वारा माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के न्यायालय में वाद दायर किया गया माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त रितेश पाण्डेय को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा रुपया 2560000(पच्चीस लाख साठ हजार रुपए ) के अर्थदंड से दंडित किया।
उक्त मामले में परिवादी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत एव धनंजय शाह ने पैरवी की।