रामचन्द्र राजगुरु, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के समस्त सीओ/थाना प्रभारियों को अपने-अपने थानों से सम्बन्धित ईनामी/मफरुर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है।

कोतवाली रानीखेत में पंजीकृत एफआईआर न0- 09/2018, धारा 379/406/420 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात में गहन विवेचना के उपरांत अभियुक्त ओमपाल का नाम प्रकाश में आया था। तत्समय अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु रानीखेत पुलिस द्वारा काफी प्रयास किये गये थे परन्तु अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहा था, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध वर्ष 2018 में मफरुरी में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था, अभियुक्त ओमपाल तब से लगातार फरार चल रहा था।

माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीखेत,क्यूक्यूटी जनपद अल्मोडा द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु स्थायी गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अल्मोड़ा द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

सीओ रानीखेत तिलक राम वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीखेत हेम चन्द्र पंत के नेतृत्व में ईनामी अभियुक्त ओमपाल की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा गहन सुरागरसी/पतारसी करते हुए अथक प्रयासों के उपरांत दिनांक- 05.08.2023 को अभियुक्त ओमपाल को बहादुरगढ़, हरियाणा से गिरफ्तार कर कोतवाली रानीखेत लाया गया, जिसे विधिक कार्यवाही के उपरान्त आज दिनांक 06.08.2023 को मा0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अभियुक्त ओमपाल थाना कर्णप्रयाग, जनपद चमोली के एफआईआर अन्तर्गत धारा 420/379/401/34 भादवि में भी वांछित चल रहा है इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद चमोली को भी पत्राचार किया गया है।

ठगी का तरीका अभियुक्त काफी शातिर किस्म का अपराधी है, इसके द्वारा एटीएम क्लोनिंग व लोगों को धोखा देकर उनका एटीएम बदल कर एटीएम से पैसा निकाल कर एटीएम ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम ओमपाल उम्र 29 वर्ष पुत्र स्व0 प्रीतम सिंह निवासी H.NO. 965 ग्राम कलिंगा सवाईपाना, पो0 खरकला, थाना/जिला भिवानी, हरियाणा है।
पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीखेत हेम चन्द्र पंत, व0उ0नि0 सुनील सिंह बिष्ट, कोतवाली रानीखेत, हे0कानि0 राजेश कुमार, कोतवाली रानीखेत, हे0कानि0 मो0 अकरम, कोतवाली रानीखेत मौजूद रहे।