अल्मोड़ा- थानाध्यक्ष रमेश सिंह बोहरा द्वारा दिनांक 24-12-2018 को  उपनिरीक्षक फिरोज आलम, कानि0 243 ना०पु० श्याम सुन्दर, कानि० 30 ना०पु० विजय कुमार मय सरकारी वाहन सं०-यू०के०-07 जी0ए0-2118 चालक कानि० भूपेन्द्र सिंह बल्दिया के साथ थाना चौखुटिया से रपट नं0-09 समय 07:25 बजे चेंकिंग के दौरान एक पिकप नं०-यू०के०-04 सी०ए०-0577 में वाहन चालक महेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी बाखली, पो० गनाई, थाना चौखुटिया जिला अल्मोडा से अधिक मात्रा में चरस बरामत की गई। और कार्यवाही की गई। माननीय न्यायालय में अभियुक्त के अधिवक्ता दीप चंद्र जोशी, कृष्ण चंद्र, पंकज बजेठा , विक्रांत भटनागर, मनोज लखचौरा और सुनील ग्वाल द्वारा महेंद्र का पक्ष रखा। माननीय न्यायधीश द्वारा सभी तथ्यों को देखते हुए। वाहन चालक महेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी बाखली, पो० गनाई, थाना चौखुटिया जिला अल्मोडा को दोष मुक्त किया गया।