अल्मोड़ा – माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय, अल्मोड़ा श्रीकांत पांडेय द्वारा दिनांक 19 मार्च 2024 इसके अंतर्गत। एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त पनी राम उर्फ पवन कुमार पुत्र बची राम पर आरोप था कि उनके द्वारा 4.322 किलोग्राम चरस ऑल्टो कार में तस्करी किए जा रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में मुकदमा चला व अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया। अभियुक्त की ओर से महेश चंद्र एडवोकेट, प्रेम आर्य एडवोकेट द्वारा पैरवी की गई। अभियुक्त के पक्ष को उनके एडवोकेट के द्वारा न्यायालय में रखा गया जिससे माननीय न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए अभियुक्त को दोष मुक्त किया।

मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक बृजभूषण गुरूरानी के द्वारा फर्द के आधार पर थाना लमगड़ा जिला अल्मोड़ा में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया कि दिनांक 26.09.2021 को उच्चाधिकारियों के आदेश के अनुपालन में वे अपने यूनिट के पुलिसकर्मी ए०एस०आई० प्रकाश भगत, कानि० प्रमोद रौतेला, कानि० मन मोहन सिंह, कानि० गोविन्द बिष्ट, कानि० चन्द्रशेखर मल्होत्रा व कानि० राजेन्द्र मेहरा के साथ वाहन सं०-यू०के०-07 जी०ए०-2667 बोलेरो से एस०टी०एफ० कार्यालय पंतनगर से रवाना होकर अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु जनपद अल्मोड़ा के शहरफाटक थाना लमगड़ा क्षेत्र में मामूर थे। शहरफाटक तिराहे पर मुखबिर खास ने सूचना दी कि एक व्यक्ति भीड़ापानी की तरफ से आल्टो कार में चरस लेकर आने वाला है और जल्दी चैंकिग करने पर पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके वादी मुकदमा के द्वारा अपने मोबाइल नं0-6395115500 से थानाध्यक्ष लमगड़ा को उनकी सी०यू०जी० नम्बर 9411112887 पर कॉल कर सूचना से अवगत कराते हुये मौके पर आने हेतु आग्रह किया गया । वे करीब 12:30 बजे अपने सरकारी वाहन यूके 07जीए-2117 चालक कानि0 दीप चन्द्र व कानि० राजेन्द्र वर्मा के साथ शहरफाटक तिराहे पर पहुँच गये। थानाध्यक्ष द्वारा मौके पर उपस्थित लोगो से गवाही हेत कहा गया तो भलाई बुराई का वास्ता देकर कोई तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये। उसके बाद वें सभी लोग अपने अपने वाहनों से शहरफाटक से मोरनौला की तरफ मुखबिर के साथ गये और बीच जंगल में एकान्त स्थान पर आने जाने वाले वाहनों की संयुक्त रूप से चैकिंग करने लगे। समय करीब 13:00 बजे एक ऑल्टो कार स्लेटी रंग की मोरनौला की तरफ से आती हुई दिखाई दी जिसे देखकर मुखबिर द्वारा बताया गया कि यह वहीं आल्टो कार है जिसमें एक व्यक्ति चरस लेकर आ रहा है और बताकर चला गया। आते हुये वाहन आल्टो कार को थानाध्यक्ष लमगड़ा के द्वारा हाथ देकर रोका गया। वाहन का रजिस्ट्रेशन नं०-यू०के०-04 ए०डी०-5746 रंग स्लेटी था और उसकी चालक सीट में एक व्यक्ति बैठा था जिसने नाम पता पूछा पूछने पर अपना नाम पनी राम उर्फ पवन कुमार पुत्र बची राम निवासी ग्राम दाड़िमा पो० नथुवाखान, जिला नैनीताल बताया। चूंकि उक्त व्यक्ति के पास अवैध चरस होने की सूचना थी, अतः थानाध्यक्ष, लमगड़ा द्वारा अपने सरकारी नम्बर 9411112887 से पुलिस क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा को उनके मोबाइल नम्बर 9456593379 पर फोन कर घटनाकम से अवगत कराते हुये मौके पर आने हेतु आग्रह किया। लगभग 14:20 बजे पुलिस क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा अपने सरकारी वाहन यूके 07 जीए-2833 के मौके पर उपस्थित आये। पुलिस क्षेत्राधिकारी के आदेशानुसार थानाध्यक्ष लमगड़ा के द्वारा पनीराम की जामा तलाशी ली गयी। तलाशी में उसकी पहनी लोअर की दाहिनी जेब से एक भूरे रंग का पर्स जिसमें अंग्रेजी में ‘वुडलैन्ड’ अंकित था, के अन्दर 500 रू0 का एक नोट, एक आधार कार्ड व पनी राम का एक ड्राइविंग लाइसेन्स बरामद हुआ। वाहन की तलाशी पर चालक सीट के नीचे एक लाल-सफेद रंग का कपड़े का थैला बरामद हुआ, जिसका मुंह बंधा हुआ था। थानाध्यक्ष द्वारा थैले का मुँह खोलकर देखा तो थैले के अन्दर अन्दर काला बत्तीनुमा पदार्थ बरामद हुआ। जिसे बाहर निकालकर उनके द्वारा सूंधा गया और अन्य पुलिसकर्मियों को सूँघाया गया तो उसमें से चरस की गंध आ रही थी। पकड़े गये व्यक्ति द्वारा बताया गया कि वह उक्त चरस को नाई, भीड़ापानी क्षेत्र के अलग-अलग लोगों से थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीद कर इकटठा कर ला रहा था और आज हल्द्वानी बेचने जा रहा था। बरामद माल को क्षेत्राधिकारी व पकडे गये व्यक्ति के समक्ष मौजूद सरकारी इलैक्ट्रानिक तराजू जो चालू हालत में था तोला गया तो मय थैले के उसका वजन 4 किलो 322 ग्राम निकला। जिसका लाइसेन्स पकड़े गये व्यक्ति से तलब किया गया तो वह नहीं दिखा पाया। अभियुक्त को उसके जुर्म धारा-8/20/60 एन०डी०पी०एस० एक्ट से अवगत कराते हुए समय 16:10 पर हिरासत पुलिस लिया गया फर्द मौके पर ही वादी मुकदमा द्वारा अपने हस्तलेख में गाड़ी की बोनट पर रखकर तैयार की गई।

(4) उक्त फर्द के आधार पर थाना लमगड़ा में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-18/2021, अन्तर्गत धारा 8/20/60 एन०डी०पी०एस० एक्ट दर्ज की गई तथा मामले में विवेचना प्रारम्भ हुई। बाद विवेचना, विवेचक द्वारा अभियुक्त पनी राम उर्फ पवन कुमार, पता उपर्युक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या-02 वर्ष 2022 अन्तर्गत धारा-8/20/60 एन०डी०पी०एस० एक्ट इस विशेष न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(5) अभियुक्त के विरूद्ध मामले का संज्ञान लिया गया और उसे विधि अनुसार अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध एन०डी०पी०एस० की धारा-8 सपठित धारा-20 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण की याचना की।

: आदेश :-

अभियुक्त पनी राम उर्फ पवन कुमार को उसके ऊपर लगाये गये स्वापक

औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा-8/20 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-ए के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानतनामें व व्यक्तिगत बंधपत्र विहित परिसीमा अवधि तक बने रहेंगे।

अभियुक्त इस मामले में जिला कारागार अल्मोड़ा में निरूद्ध है। उपर्युक्तानुसार

अभियुक्त का रिहाई आदेश अविलम्ब जिला कारागार अल्मोड़ा को प्रेषित किया जाये।

इस मामले से संबंधित माल मुकदमाती बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किये जायें तथा अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निस्तारित किये जायें।