अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का आरोप था कि देवेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा अर्बन बैंक से दिनांक 14.2.2018 को ऋण लिया गया था व शेष बकाया 2,16,746 बकाया था व उपरोक्त बकाया धनराशि का एक चेक दिनांक 6.11.2021 को बैंक को दिया गया व उसके पश्चात उक्त चेक अनादरित हो गया जिसके पश्चात अर्बन बैंक द्वारा माननीय न्यायालय में धारा 138 एन आई एक्ट के तहत बैंक में अभियोग पंजीकृत किया गया। व अर्बन बैंक अपने अभियोग को साबित करने में विफल रहा जिसका अभियुक्त के अधिवक्तागण दीप चंद्र जोशी, कृष्ण चंद्र, विक्रांत भटनागर, पंकज बजेठा, सुनील ग्वाल, निखिल टम्टा, सुनील तिवारी, विवेक तिवारी द्वारा पुरजोर विरोध करा व माननीय न्यायालय में प्रस्तुत अभियोग को न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।