माननीय जिला न्यायालय अल्मोड़ा में सिविल अपील संख्या 12/ 2023 में चंद्र सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी गैरसैण जिला चमोली बनाम राज्य सरकार वाहन संख्या यूके11tk 1939 महिंद्रा जायलो में शराब की तस्करी कर रहा था। Fir  20/21 me धारा 60/72 आबकारी अधिनियम भतरौजखान में दर्ज किया गया। मामला अवैध शराब के परिवहन के अपराध में जिला कलेक्टर में केस चला। जिसमें जिला कलेक्टर के वहां से राज्य सरकार के पक्ष में वाहन को ज़ब्त करने या 75000 रुपए अर्थ दंड जमा करने का आदेश हुआ। जिसको लेकर वाहन स्वामी ने जिला जज अल्मोड़ा न्यायालय में अपील की। जिसमें माननीय न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुना। वाहन में सूटकेस में 20 बोतल अंग्रेजी शराब रखी थी। राज्य सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता सिविल एवं राजस्व पंकज लटवाल ने पैरवी की जिसमें न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय ने सारे तथ्यों को सुनकर जिलाधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए अपील को निरस्त कर दिया है।