माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा द्वारा सरकार बनाम विनोद सिंह बिष्ट धारा 509,506, IPC में अभियुक्त को किया दोष मुक्त। अभियुक्त पर आरोप था कि उसके द्वारा ग्राम अझोड़ा सोमेश्वर की महिला द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दिनाँक 18/10/2022 को थाना सोमेश्वर में एक रिपोर्ट अभियुक्त के विरुद्ध दी हुई थी। जिसमें अभियुक्त पर आरोप था कि वह उक्त महिला को आपत्ति जनक मैसेज, वीडियो कॉल कर परेशान करता हैं। जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में मुकदमा चला। अभियुक्त की तरफ से एडवोकेट दीप चंद्र जोशी, एडवोकेट नवल जोशी, एडवोकेट कृष्ण चंद्र, एडवोकेट पंकज बजेठा, एडवोकेट विक्रांत भटनागर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियुक्त को उक्त मामले में दोष मुक्त किया गया। दोनो पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्त को बरी किया गया ।