न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय अल्मोड़ा रिंकी साहनी की अदालत ने धारा 323, 498 (क),504 ,506 के आरोपी अभियुक्त को किया बाइज्जत बरी। अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाए गए आरोप 323 498 क 504 506 आईपीसी के आरोपों को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ताओं दीप जोशी, कृष्णा बाराकोटी, पंकज बजेठा, सुनील ग्वाल द्वारा खंडन करते हुए अभियुक्त की और से प्रबल पैरवी की दोनो पक्षो की बहस को सुन कर माननीय मुख्य मजिस्ट्रेट रिंकी साहनी द्वारा अभियुक्त देवेंद्र सिंह को बाइज्जत बरी किया।
About The Author
Related Posts
वीडियो
Covid Data
Recent Posts
- आखिर सड़क में काम शुरू करवाकर ही माने सभासद अमित साह मोनू, पूर्व विधायक कैलाश शर्मा भी अधिकारियों से लगातार रहे सम्पर्क में
- माल रोड में आज शुक्रवार से प्रारम्भ होगा डामरीकरण का कार्य,पूर्व दर्जा मंत्री कर्नाटक ने की जल निगम के अधिशासी अभियंता से वार्ता, कही डामरीकरण में गुणवत्ता का ध्यान रखने की बात
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा ने लगाया जागरूकता शिविर
- दिल का दौरा पड़ने से थाना द्वाराहाट में नियुक्त पुलिस जवान का हुआ निधन
- जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने राजनैतिक दलों/ प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को दी स्ट्रांग रूम की समस्त व्यवस्थाओं की जानकारी
- मतदान में जनता की उदासीनता सरकार की योजनाओं का धरातल पर नजर न आना रहा है – पंत