न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय अल्मोड़ा रिंकी साहनी की अदालत ने धारा 323, 498 (क),504 ,506 के आरोपी अभियुक्त को किया बाइज्जत बरी। अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाए गए आरोप 323 498 क 504 506 आईपीसी के आरोपों को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ताओं दीप जोशी, कृष्णा बाराकोटी, पंकज बजेठा, सुनील ग्वाल द्वारा खंडन करते हुए अभियुक्त की और से प्रबल पैरवी की दोनो पक्षो की बहस को सुन कर माननीय मुख्य मजिस्ट्रेट रिंकी साहनी द्वारा अभियुक्त देवेंद्र सिंह को बाइज्जत बरी किया।