अल्मोड़ा – जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोडा के समक्ष परिवादी महेन्द्र सिंह बूडाथोकी निवासी नरसिह बाडी अल्मोडा ने विपक्षी अधीक्षक डांकघर अल्मोडा के विरूद्ध उपभोक्ता शिकायत संख्या 27/2023 इस आशय से प्रस्तुत की गयी कि परिवादी द्वारा 07.04.2021 को जिला पूर्ती अधिकारी बागेश्वर के नाम पर डांकघर अल्मोडा से एक स्पीड पोस्ट आरक्षित किया गया जिसका प्रभार विपक्षी डाकघर अल्मोडा द्वारा परिवादी से अधिक ले लिया गया परिवादी द्वारा विपक्षी विभाग को समायोजन हेतु आवेदन करने पर विपक्षी विभाग ने समयोजन करने से मना कर दिया आयोग के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्रस्तुत कर अधिक लिये गये प्रभार की धनराशि रू0 11 व वाद व्यय 30000.00 रु० दिलवाये जाने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गयी परिवादी के द्वारा दिनांक 10.04.2023 को परिवाद प्रस्तुत किया गया जिस पर विपक्षी विभाग के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि शिकायत दो वर्ष की अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गयी है तथा विलम्ब से शिकायत प्रस्तुत करने का कोई कारण भी शिकायत /परिवाद में नहीं दिया गया है। परिवादी द्वारा स्वयं अपनी शिकायत में त्रुटिवस अधिक टिकट लगाये जाने का कथन किया गया है जिससे विपक्षी विभाग के द्वारा आयोग के समक्ष यह सिद्ध करने में सफल रहा कि शिकायतकर्ता के द्वारा स्वयं ही अधिक डाक टिकट लिफाफे पर लगाये गये तथा काउंटर कर्लक द्वारा लगाये गये टिकटो की रसीद शिकायतकर्ता को प्रदान की गयी समायोजित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं होने से शिकायतकर्ता के समयोजन हेतु आवेदन को विपक्षी विभाग के द्वारा निरस्त किया गया शिकायतकर्ता द्वारा जानबूझकर विपक्षी विभाग को परेशान करने की चेष्टा की गयी है तथा सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत होने के बावजूद निराधार शिकायत विपक्षी डाक विभाग के विरूद्ध योजित की गयी जिस कारण विपक्षी विभाग अत्यधिक समय नष्ट हुआ है विपक्षी विभाग की किसी प्रकार से सेवा में कमी नहीं है अपितु परिवादी द्वारा औचत्यहीन परिवाद प्रस्तुत कर प्रक्रिया का दुरूउपयोग किया गया है। विपक्षी विभाग की ओर से प्रस्तुत तर्कों से संतुष्ट होकर जिला उपभोक्ता आयोग अल्मोडा द्वारा परिवादी के परिवाद के तथ्यों को परिवादी द्वारा शाबित नहीं किये जाने के कारण परिवादी का परिवाद निरस्त किया गया तथा गलत एवं आधारहीन परिवाद विपक्षी डाक विभाग के विरूद्ध प्रस्तुत करने के कारण परिवादी महेन्द्र सिंह बूडाथोकी पर 1000.00 रू0 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया जिसे आदेश के 45 दिनों की अवधि के भीतर परिवादी को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोडा के कार्यर्यालय में जमा करना होगा उपरोक्त परिवाद में विपक्षी डाक विभाग अल्मोडा की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज लटवाल द्वारा पैरवी की गयी।