अल्मोड़ा – समक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अल्मोड़ा परिवादी समित खुल्वे द्वारा बीएसएनएल महाप्रबन्धक, एवम अल्मोड़ा केबिल नेटवर्क, के खिलाफ इंटरनेट के लिए लिए कनेक्शन के मोडेम कि खराबी आदि कि शिकायत करते हुए ,परिवादी ने विपक्षीगण से मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय रू0-1,00,000/- दिलवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।
जिस पर विपक्षी द्वारा अपना जवाब दावा पेश किया विपक्षी 01 कि ओर से अक्षय जोशी अधिवक्ता  तथा विपक्षी -02 कि ओर से आजाद खान आधिवक्ता ने पैरवी की ।
कि माननीय कमीशन ने विपक्षी के अधिवक्ता की दलील स्वीकार करते हुए आदेश किया कि परिवादी द्वारा योजित परिवाद को तकनीकी रूप से अपूर्ण, अप्रासंगिक एंव अयुक्तिपूर्ण पाकर  परिवाद को अस्वीकार एवं खण्डित करने के साथ ही माननीय कमीशन ने  परिवादी से विपक्षी सं0-2 रू -10,000/- क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है ।