अल्मोड़ा – लंबे समय से चौपहिया मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त होने का मामला नगर में उठता रहा है। मीडिया हो या नेता सभी ने एनटीडी से धार की तूनी रोड की मरम्मत के लिए सरकार के प्रतिनिधियों के आगे गुहार लगाई लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। तब अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने नैनीताल हाईकोर्ट में मामले में जनहित याचिका दायर की जिसमे न्यायालय ने चौपहिया मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश सरकार और नगर पालिका को दिए है। नैनीताल हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा शहर में एनटीडी से धार की तूनी तक चौपहिया मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के मामले में नगरपालिका अल्मोड़ा व राज्य सरकार को बृहस्पतिवार तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए दो नवंबर की तिथि नियत की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पिछले एक वर्ष से अधिक समय से एनटीडी से धार की तूनी को जोड़ने वाला चौपहिया मोटर मार्ग जगह-जगह पर क्षतिग्रस्त है। पूर्व में पेयजल विभाग की ओर से मटेला पंप से एनटीडी तक पंपिंग पेयजल लाइन बिछाई गई थी, जिस कारण मोटर मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है।