दिनांक 29.10. 2021 को वादी मुकदमा सुनील कुमार द्वारा प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली अल्मोड़ा को इस आशय की लिखित तहरीर दी कि उसका पुत्र अश्वनी कुमार अपनी मोटर साइकिल नं. यू.के.-01बी-2766 से करबला से राजपुरा अपने घर की तरफ आ रहा था। मोटरसाइकिल पर पीछे उसकी पत्नी श्रीमती पूनम बैठी थी। दुगालखोला जय गुरू रैस्टोरैंट के पास पहुंचने पर सामने से एक कैंटर बडी तेजी व लापरवाही से आया व कैंटर चालक ने सामने से तेजी व लापरवाही से आकर समय करीब 4:45 बजे टक्कर मार दी तथा चालक कैंटर को लेकर भाग गया। उस समय उसके पुत्र अश्वनी ने कैंटर का नम्बर यू.के.-04-सी.ए.-2897 नोट किया। उसकी पत्नी श्रीमती पूनम को गंभीर रूप से घायल अवस्था में लेकर उसका पुत्र अश्वनी जिला अस्पताल लेकर आया किन्तु रास्ते में ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र अश्वनी ने उसे इसकी सूचना दी, जिस पर वह अपने परिस्थितियों के साथ जिला अस्पताल पहुंचा, जहां उसका पुत्र गंभीर रूप से चोट आने के कारण उसका इलाज चला। घटना दिनांक 29.10.2021 की है। वादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने व कैंटर चालक के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।
उक्त प्रार्थना पत्र पर कोतवाली अल्मोड़ा में अभियुक्त अज्ञात के विरूद्ध मु0अ0सं0-109/2021, अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भा०द०सं० में अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त नवीन जोशी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता कृष्ण चन्द्र बाराकोटी व विकान्त भटनागर ने पक्ष रखा गया। सभी दलीलों के पश्चात माननीय न्यायालय ने अभियुक्त नवीन जोशी को दोष मुक्त किया।

आदेश

अभियुक्त नवीन जोशी को फौजदारी वाद संख्या 210/2022, अन्तर्गत धारा-279, 304ए भारतीय दंड संहिता, 1860 के आरोपों के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

(ii) अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्त के व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं व जमानतियों को उन्मोचित किया जाता है।

(iii) अभियुक्त द्वारा दंड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 437 (क) के अनुपालन में न्यायालय में प्रस्तुत बंध-पत्र एवं प्रतिभूति, इस निर्णय की तिथि से उक्त धारा में उल्लिखित छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे, तत्पश्चात् अपीलीय न्यायालय में अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त माने जायेंगे।