माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिकियासैण ‘जिला अल्मोडा ने धारा 420, 467,468 एवं 471. भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अपराध में जमानत याचिका की अस्वीकार
रोहित कश्यप पुत्र देवरता कश्यप मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी वार्डन नम्बर 08 काशीपुर जिला उधमसिंहनगर ने माननीय न्यायालय में अपनी जमानत अर्जी पेश की गई जो एफआईआर संख्या 14 / 2023 अंतर्गत धारा 420 467, 468, 471, भारतीय दण्ड संहिता 1860, में अभियुक्त है।
प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है। उसे मामले में झूठा फसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिस पूर्व के मामले का हवाला दिया गाय है,
संक्षेप में अभियोजन की ओर से विद्वान नामिका अधिवक्ता अशोक जोशी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 420, 467, 468 एवं 471 भारतीय दण्ड संहिता 1860 का घोर विरोध करते हुए आपत्ति की गयी है कि दिनांक 04.08.2022 को थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित कश्यप के कब्जे से एक कार यू०के० 06वी 2152 नम्बर प्लेट लगी हुई जब्त की गयी जिसमे 69 किलो गांजा भरा हुआ था सीके से सह अभियुक्त चन्द्रपाल सैनी उर्फ हीरो भाई फरार हो गया था जिसका थाना हाजा पर मुकदमा एफ0आई0आर 20/2022 B/20/60 एन० डी० पी० एस० एक्ट पंजिकृत किया गया है। उक्त वाहन के विषय में जानकारी प्राप्त करने पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी काशीपुर द्वारा उक्त वाहन संख्या यूके 05धी 2152 को नेपाल सिंह पुत्र पप्पू चौधरी निवासी वार्ड नम्बर 6 गौतम नगर काशीपुर का होना बताया गया किंतु वाहन स्वामी द्वारा उक्त नम्बर की कार को अपने ही पास अपने घर में ही होना बताया जिस कारण चैसिर नम्बर से मालूमात करने पर उक्त कार का नम्बर पी०सी 11 बी० एक्स 6831 होना ज्ञात हुआ एवं उस मालिक का नाम भूपेन्द्र सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी कोडी नम्बर 21 हरियाणा नियर गगनदीप स्कूल पपटिया डीटीओ पंजाब होना पाया गया जिससे स्पष्ट होता है कि अधियुक्त द्वारा फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाया जा रहा था। यह गम्भीर प्रकृति के है तथा धारा 420, 467 एवं 468 अजमानतीय प्रकृति की है। अगर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत का दुरुपयोग – कर सकता है। मामले में प्रभावी पैरवी कांस्टेबल देवेंद्र सिंह रावत द्वारा की गई।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त रोहित कश्यप पुत्र देवराज कश्यप मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी बार्ड नम्बर 08: काशीपुर जिला उधमसिंहनगर का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 10/2023 पंजीकृत एफ.आई.आर संख्या 14 / 2023 अन्तर्गत धारा 420, 467,468 एवं 471. भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अपराध में अस्वीकार किया जाता है।