स्मैक तस्करी के एक मामले में माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान के न्यायालय में अभियुक्त (1) विजय कुमार पुत्र तिल राम निवासी ग्राम सन अर्नसा पो० देवलचौरा थाना व जिला बागेश्वर हाल पता ग्राम बानरी मण्डलसेश थाना व जिला बागेश्वर (2) सुनील लोहिया पुत्र प्रकाश राम निवासी ग्राम बानरी मण्डलसेरा थाना व जिला बागेश्वर (3) अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र नन्दराम निवासी ग्राम बानरी मण्डलसेरा थाना व जिला बागेश्वर द्वारा धारा-8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियुक्तगणों द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदरी  पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्तगणों की जमानत न होने का घोर विरोध करते हुए माननीय न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 07-02-2021 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा दौराने चैकिंग डोलीढाना तिराहे के पास हल्द्वानी की ओर से आते हुए वाहन आल्टो कार संख्या-यूके 02ए-2003 को रोका गया तथा वाहन चालक से वाहन के कागजात चैक करने हेतु माँगे गये तो वह टाल-मटोल करने लगा तथा वाहन में चालक के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्ति भी बैठे थे से नाम पता पूछने पर वह सकपकाने लगे तो पुलिस कर्मचारियों द्वारा उक्त वाहन के डैशबोर्ड को खोलकर चैक किया गया तो डैशबोर्ड में एक हल्के हरे रंग के थैला मिला जिसे खोलकर देखा गया तो उक्त थैले में एक सफेद पन्नी में पाउडर व किस्टलनुमा मूरे रंग की अवैध स्मैक बरामद हुआ जिसे इलैक्ट्रानिक तराजू से तोला गया तो उसका वजन पन्नी सहित 23.26 ग्राम निकला तथा अभियुक्तगणों से बरामद अवैध स्मैक के संबंध में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हम संयुक्त रूप से पैसे मिलाकर हल्द्वानी से स्मैक खरीदकर बागेश्वर बैचने के लिये जा रहे थे तथा मौके पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगणों को जेल भेजा गया। यदि अभियुक्तगणों को जमानत पर रिहा किया जाता है अभियुक्तगणों के पुनः अवैध मादक पदार्थ की तरकरी में सलिप्त होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और अभियुक्तगण के माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने विवेचना में सहयोग न करने व भागने कि सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस पर माननीय माननीय न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अभियुक्तगणों के जमानत प्रार्थना पत्रों को आज दिनांक 25-02-2021 को खारिज की गयी है।