जिला कलेक्टर के आदेश को जिला जज श्रीकान्त पाण्डेय ने प्रकीर्ष सिविल अपील संख्या – 08 सन 2023 को रखा बरकरार। अपीलार्थी  सुशील कुमार पुल खजान सिंह बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में न्यायालय स्तीमान जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा द्वारा पारित निर्वाच । आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी सुशील कुमार की अपील को निरस्त कर दिया
प्रकरण थाना चौखुटिया में वर्ष 2021 में F.I.R संख्या 02 सन 2021 अन्तर्गत धारा 60/72 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत हुआ था. अपीलार्थी का वाहन DL-1ZC-1281 अवैध शराब परिवहन में जब्त किया गया था, जिला कलेक्टर । मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के न्यायालय द्वारा एक लाख रुपये का अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित करते हुए अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर वाहन जब्ती का आदेश पारित किया था जिसके विरुद्ध वाहन स्वामी द्वारा कलीमान जिला जज अल्मोडा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, अपील में सुनवाई के दौरान अपीलार्थी तथा राज्य का पक्ष सुनने तथा पत्तावली में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन तथा बहस उपरान्त जिला न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की राज्य सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को निरस्त कर दिया, राज्य सरकार उत्तराखण्ड की ओर से शासकीय अधिवक्ता (सिविल /राजस्व) पंकज लटवाल द्वारा बहस की गयी तथा राज्य सरकार का पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया।