चंपावत – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसान जो किन्ही कारणवश, जैसे भूमि संबंधी अभिलेख पोर्टल पर दर्ज न होने के कारण, आधार सत्यापन न होने के कारण, बैंक में केवाईसी व ईकेवाईसी न होने व बैंक खाते में डीबीटी न होने के कारण योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, योजनान्तर्गत पंजीकृत इन सभी किसान लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाए जाने हेतु उक्त कार्य को मिशन मोड में करने हेतु जिलाधिकारी नरेन्द्र सिंह भंडारी द्वारा राजस्व, कृषि व अन्य विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को गांव आवंटन किए गए हैं।
जिलाधिकारी के आदेशानुसार सभी नामित अधिकारी, कर्मचारी आवंटित ग्राम पंचायत में कैम्प लगायेंगे। उक्त कैम्प में नजदीकी सी.एस. सी. सेन्टर संचालक, राजस्व उपनिरिक्षक एवं नजदीकी स्थिति सभी बैंक साखाओं के कार्मिक (शाखा प्रबन्धक द्वारा नामित कार्मिक) अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। सी.एस.सी. सेन्टर संचालक EKYC का कार्य करना पूर्ण करेंगे। राजस्व उपनिरीक्षक ऐसे किसान, जिनका भू-अभिलेख सत्यापन नहीं हुआ है, उनके भू-अभिलेखों का सत्यापन कर सत्यापन आख्या कैम्प समाप्ति के उपरान्त मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैंक से सम्बन्धित समस्याओं का निदान बैंक शाखाओं के कार्मिक द्वारा किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी एवं अन्य को निर्देश दिए हैं कि वह लगने वाले कैम्प के बारे में संबंधित ग्राम प्रधान एवं योजना से लंबित ऐसे किसान लाभार्थियों को भी अवगत कराएंगे ताकि वह कैम्प में उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान कर सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक कैम्प में राजस्व उपनिरीक्षक व नजदीक स्थित प्रत्येक बैंक से एक प्रतिनिधि का उपस्थित होना अनिवार्य है इस हेतु सभी तहसीलदार व जिला लीड बैंक अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी।
जिले में *विभिन्न स्थानों में लगने वाले इन कैम्पों हेतु राजस्व उपनिरीक्षक एवं बैंक कार्मिकों के अतिरिक्त कुल 52 अधिकारी व कार्मिकों को ग्राम आवंटित किए गए हैं।