गांजे तस्करी के एक मामले में माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान के न्यायालय में अभियुक्त रिहासत पुत्र बुद्धा हुसैन निवासी बुढानपुर अलीगंज थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा धारा-8/20 एन०डी०पी०एस0 एक्ट के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदरी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत न होने का घोर विरोध करते हुए माननीय न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 27-03-2021 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा मौलेखाल डोटियाल सड़क मार्ग पर काली गांव के पास बिजली पोल के पास से अभियुक्त से एक नीले रंग के प्लास्टिक के कट्टे के अन्दर भारत गैस सिलेन्डर के पैदे को काटकर पैंदे पर वैल्डिंग से ढक्कन बनाकर कुण्डी वैल्ड कर उसके अन्दर अवैध गांजा बरामद हुआ जिसका वजन करने पर 10 किलों 700 ग्राम निकला। तथा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को एक प्लास्टिक के कट्टे के अन्दर भारत गैस सिलैप्डर के पैंदे को काटकर उसके अन्दर अवैध गांजा 10 किलो 700 ग्राम भरकर ले जाते हुए पकड़ा गया तथा मौके पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त जमानत का दुरुपयोग करने व फरार होने का पूर्ण अंदेशा है। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली का परीशिलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते 08-04-2025 को खारिज की गई।