देहरादून — त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल ने आरक्षण नियमावली के अधिसूचित न होने के चलते रोक दिया है। इसके चलते 25 जून से प्रस्तावित नामांकन प्रक्रिया सहित चुनाव कार्यक्रम को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की ओर से जारी अधिसूचना संख्या 1242 दिनांक 24 जून, 2025 के अनुसार, मा० उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 410 (एम.बी.)/2025 गणेश दत्त काण्डपाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में 23 जून को पारित आदेश के तहत यह रोक लगाई है। आदेश में कहा गया है कि सरकार द्वारा आरक्षण नियमावली अधिसूचित न करने के कारण उसके अनुपालन में की गई सभी कार्रवाई स्थगित की जाती है।
इसके अलावा, इसी मुद्दे पर दायर याचिका संख्या 416 (एम.एस.)/2025 दीपक किरोला बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में भी 24 जून को सुनवाई हुई। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद मा० न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 25 जून, 2025 को निर्धारित की है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 885/XII(1)/2025 दिनांक 21 जून, 2025 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने 12 जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों सहित ग्राम प्रधानों के चुनाव की अधिसूचना संख्या 1141 दिनांक 21 जून, 2025 को जारी की थी।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 25 जून से 28 जून तक आयोजित की जानी थी, परंतु आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण अब यह पूरी चुनाव प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई है।
उत्तराखण्ड पंचायत चुनाव: आरक्षण नियमावली पर हाईकोर्ट की रोक, नामांकन प्रक्रिया स्थगित

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