अल्मोड़ा – माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में दिनांक 10 मई 2025 (शनिवार) को जनपद अल्मोड़ा के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का सुलह और आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा सकेगा, जिससे वादकारियों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके।
निस्तारित किए जा सकने वाले प्रमुख मामले इस प्रकार हैं:
आपराधिक समझौता योग्य वाद
चेक बाउंस (एनआई एक्ट धारा 138)
बैंक ऋण/धन वसूली संबंधी वाद
मोटर दुर्घटना दावा (MACT)
श्रम विवाद
बिजली एवं पानी के बिल जैसे सार्वजनिक उपयोगिता विवाद (गैर-समझौता योग्य को छोड़कर)
वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर)
भूमि अधिग्रहण मामले
सेवा और पेंशन संबंधी विवाद
राजस्व मामले (जिला न्यायालयों में लंबित)
अन्य दीवानी वाद जैसे किराया, निषेधाज्ञा, विशेष निष्पादन वाद
मोटर वाहन अधिनियम के तहत समझौता योग्य ट्रैफिक चालान आदि
जनता से अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा ने वादकारियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं, जिससे समय, धन और ऊर्जा की बचत हो और न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।