जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि कोराना वायरस संक्रमण के मद्देनजर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉक डाउन की अवधि को 03 मई तक विस्तारित किया गया जिसके क्रम में जनपद में भी लॉक डाउन की अवधि को 03 मई तक विस्तारित करते हुए गृह मंत्रालय द्वारा जारी विस्तृत गाइड लाईन के अनुरूप कार्य करने के निर्देश प्राप्त हुए है। उन्होंने बताया कि गाइड लाईन के अनुरूप सूचीबद्ध उद्योग/औद्योगिक प्रतिष्ठान (सरकारी एवं निजी) के संचालन की अनुमति हेतु जिलाधिकारी परिसर में उद्योग से सम्बन्धित हैल्प डेस्क बनाते हुए आनलाईन तथा आफलाईन आवेदन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस हेतु महाप्रबन्धक उद्योग डा0 दीपक मुरारी को नोडल अधिकारी व खादी ग्रामोद्योग अधिकारी डा0 बी0सी बुधानी को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उक्त अधिकारियों को आवेदन पत्रों को प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।
जिलाधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय की गाइड लाईन के अनुरूप समस्त उप जिलाधिकारियों को उनके क्षेत्रान्तर्गत स्वनियोजित व्यक्तियों यथा इलैक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, आई0टी0 इलैक्ट्रीशियन एवं बढ़ई को कार्य करने की अनुमति हेतु अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त कार्यों हेतु इलैक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, आई0टी0 इलैक्ट्रीशियन एवं बढ़ई को अलग स्थानों पर यथा कार्यालयों, घरों आदि जाना होता है तो उनका चिन्हीकरण करने के उपरान्त परिचय पत्र जारी करने पर ही कार्य की अनुमति प्रदान की जाय साथ ही उपरोक्त कार्य करने वाले व्यक्तियों की सूची जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को विवाह समारोह एवं अन्तिम संस्कार हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु भी अधिकृत किया है। उन्होंने बताया कि किसी भी शादी समारोह या अन्तेष्टि आदि के कार्यक्रम हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को अधिकृत करते हुए शादी समारोह में प्रति पक्ष (वर/वधु) 05 से अधिक तथा अन्तिम संस्कार हेतु 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा इसी अनुरूप विवाह एवं अन्तिम संस्कार के लिए वाहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।