नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों को पुनः बहाल किए जाने के आदेश को चुनौती देती विधानसभा की ओर से दायर विशेष अपीलों पर सुनवाई की। इसके बाद हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया। इस फैसले से पुनः नियुक्ति की आस लगाए कर्मचारियों को झटका लगा है।



हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश में उत्तराखंड विधानसभा में पूर्व में विधानसभा अध्यक्षों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी थी जिसके बाद कर्मचारी नियुक्त के लिए विधानसभा पहुंचने लगे थे।


बताते चलें कि उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा में बैकडोर से हुईं 250 भर्तियां रद्द कर दी थी। इनमें 228 तदर्थ और 22 उपनल के माध्यम से हुईं नियुक्तियां शामिल हैं।