माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में व माननीय जनपद न्यायधीश महोदय के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा रवि शंकर मिश्रा द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय सिंह एवं औषधि निरीक्षक मीनाक्षी विष्ट के साथ दिनांक 20/08/2022 को बाजारों में बिक रहे एक्सपायरी दवा व खाद्य सामग्री पर रोक लगाने व विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बंध में ऑनलाइन बैठक की गई।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया कि एक्सपायर वस्तुओं व दवाओं की बिक्री न हो इसलिये लगातार अभियान चलाया जाये तभी इसे रोका जा सकता है ।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उनसे कहा गया कि वे लोग एकल व संयुक्त निरीक्षण करे व दुकानों में जाकर यह देखे कि कोई दुकानदार एक्सपायर सामान या दवा को बेच तो नहीं रहा। अगर कोई दुकानदार ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। उनके द्वारा कहा गया कि सुदूर क्षेत्रों के लोगो के जागरुक व सतर्क न होने के कारण उन स्थानों पर एक्सपायरी वस्तुओं व दवा की बिक्री की सम्भावना बनी रहती है ऐसे में उन क्षेत्रो में लगातार अभियान चलाया जाये तभी इसे रोका जा सकता। उन्हें यह भी बताया गया कि वे पी.एल वी की इस कार्य में सहायता ले सकते है और उनके द्वारा उपस्थित अधिकारियो से यह भी कहा गया कि वे हैल्प लाईन नम्बर भी प्रकाशित कराये जिससे यदि कोई भी व्यक्ति कोई सूचना देना चाहता है तो दे सके।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया की इस माह उनके द्वारा किये गये निरीक्षण में दो दुकानों से एक्सपायर समान मिले है जिनके विरूध नोटिस जारी किया गया है।
औषधि निरिक्षक द्वारा बताया गया की उनके द्वारा 10 दुकानों से नमूने लिये गया है। कुछ दुकानें जो अभी नई खुली है के संचालक को बताया गया कि किस तरह से एक्सपायर दवाओं हेतू निर्धारित बाक्स बनाया जाये अन्य दुकानों पर बाक्स मिला।