उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की बेकाबू होती रफ्तार को रोकने के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत ने अब कोविड कर्फ्यू 25 मई तक बढ़ा दिया है। बकायदा इस हेतु एसओपी भी जारी कर दी गई है।

सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अनुसार कुछ नए प्रतिबंधों के साथ कर्फ्यू को आगे बढाया गया है।

— इस दौरान परचून की दुकानें अब 21 मई को सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी।

— इसके अलावा नई गाइडलाइन में विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।

— बैंक अब सुबह 10 से दो बजे तक खुलेंगे।

— अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है।

उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ़्यू के सम्बंध में महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी।

— पिछले कोविड कर्फ़्यू के दौरान व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर किया गया है। 
— कर्फ्यू 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा।

— शादी समारोह में शामिल होने वाले सभी 20 लोगों को 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट रिपोर्ट पेश करनी होगी।

— उधोगों के लिये मजदूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।

— मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा।

— अंत्येष्टि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगों को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

बैंक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई है। यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।

— हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है। वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी।

— सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

— 21 मई को परचून, राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।