अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या 214 ( 1 ) / XXVVIHI-3-2020-04/2008. T.C दिनांक 04-05-2020 स्टेट गर्वमेन्ट हेल्थ स्कीम के अन्तर्गत चिकित्सा उपचार को प्रभावी बनाये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया गया था, लेकिन शासनादेश में निहित शर्तो / दिशा निर्देशों के अनुरूप किसी भी उत्तराखण्ड अधिकारी / कर्मचारी / पेंशनर को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि जनवरी 2021 से वेतनमान के अनुसार अधिकारी / कर्मचारी / पेंशनर से वसूली की जा रही है। शासनादेश में नामित चिकित्सालयों द्वारा किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा रहा है। सम्भवतया सरकार से इनका विधिवत् अनुबन्ध हुआ ही नहीं है। फलस्वरूप उत्तराखण्ड अधिकारी / कर्मचारी पेंशनर को व्यक्तिगत रूप से अपने व्यय पर अपना तथा आश्रितों का उपचार किया जा रहा है। प्रदेश के  मुख्यमंत्रियों शासन स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों से कई बार विभिन्न संगठनों की वार्ता हो चुकी है तथा प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इसकी विसंगतियों का निस्तारण नहीं किया गया। फलस्वरूप आज दिनांक 27 सितम्बर 2021 को उत्तराखण्ड अधिकारी-कार्मिक शिक्षक महासंघ के आहवाहन में उक्त शासनादेश की प्रतियों की होली जलाकर आक्रोश व्यक्त करते हुवे सरकार को चेताया गया।

जनपद अल्मोड़ा मुख्यालय में पेंशनर  श्याम सिंह रावत, संरक्षक महासंघ की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। कार्यक्रम का संचालन  धीरेन्द्र कुमार पाठक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासंघ द्वारा किया गया। कार्यक्रम को पेंशनर  पी०एस०बोरा, जिला संयोजक  मनोज लोहनी,  महेन्द्र सिंह गुसाई,  दिनेश बिष्ट,  सुरेश चन्द्र जोशी,  हरीश चन्द्र जोशी, दीपशिखा मेलकानी, पी०एस० भैसोड़ा इत्यादि द्वारा सम्बोधन किया गया।

उक्त कार्यक्रम में  धीरेन्द्र पाठक, मनोज लोहनी, महेन्द्र गुसाई पी०एस० बोरा,  सुरेश जोशी, सहाबुदद्दीन, पी०एस०एस० भैसोड़ा, बी०पी० पंत, दिनेश बिष्ट, पेंशनर गोविन्द जोशी, प्रताप सिंह, गंगा सिंह, मोहन सिंह, ताराचन्द्र गुरुरानी, नरेन्द्र जीना, धनराज रौतेला, पेंशनर प्रवीण लाल साह, सौरव नयाल, भावेश रौतेला, महेन्द्र सिंह बिष्ट, हरीश चन्द्र जोशी, दीवान सिंह, देवेन्द्र खोलिया, नन्दाबल्लभ उप्रेती, दीपशिखा मेलकानी, हेमा कार्की, शिवानी, दीपा मिश्रा, आशा नयाल, मंजू मिश्रा, पार्वती नयाल इत्यादि उपस्थित रहे।