कल से दुकानों के खुलने के सम्बन्ध में लोगों को हो रही परेशानी को मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने उक्त सूची जारी की है
1.सोमवार, बुद्धवार और शुक्रवार को —
कपड़े की दुकान, इलैक्ट्रानिक्स आइटमों, जनरल स्टोर, प्लास्टिक गुड्स, घड़ी—चश्मे, पूजन सामग्री, बर्तन, हैंडलूम, कम्प्यूटर, गिफ्ट सैंटर व खेल सामग्री तथा पार्लर जिसमें महिलाओं के आवश्यक समग्री मिलती हो (लेकिन किसी भी प्रकार का ब्यूटी ट्रीटमेंट नही होगा)।
2- मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को —
रेडीमेट गारमेंट्स, ज्वैलर्स, जूते-चप्पल, गिफ्ट सेंटर, फर्नीचर, फोटो कलर लैब, व खेल सामग्री
3- सप्ताह के प्रति दिन खुलने वाली दुकानें —
मैडिकल स्टोर, राशन, बिल्डिंग मैटेरियल, आटोमोबाइल, फल—सब्जी, मिठाई की दुकानें,प्रिंटिंग प्रेस, चश्मे ,मोबाइल, स्टेशनरी, मीट—मुर्गा व टेलर की दुकानें ।
विशेष — अति आवश्यकीय वस्तुओं की दुकानें, जिन्हें पूर्व से ही खुलने की अनुमति थी वह सुबह 7 से शाम 4 बजे तक संचालित होंगी, जबकि नई दुकानें जिन्हें लॉकडाउन 3 में अनुमति मिली है वह सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।
यह दुकानें कदापि नहीं खुलेंगी —
हेयर कटिंग सैलून, रैस्टोरेंट, चाय की दुकानें, जिम, कोचिंग सेंटर इत्यादि जहां भी ज्यादा भीड़ जमा होती है।