अल्मोड़ा – यह मामला धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्त मौ0 नवी पर प्रमोद कुमार (भीमा) के पक्ष में 2,15,000 रुपये के चेक के अनादर का आरोप था।
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा रवि अरोड़ा ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश पारित किया कि अभियुक्त को 2,15,000 रुपये की धनराशि अभियोगी को अदा करनी होगी तथा 5,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि राजकीय कोष में जमा करनी होगी।
अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। अभियोगी की ओर से अधिवक्तागण दीप चंद्र जोशी, निखिलेश पवार, और रितेश कुमार ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप यह आदेश पारित किया गया।
न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट हुआ जारी

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