स्थानीय नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुकी है, जो 30 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, सभी प्रत्याशियों को अपनी जमानत राशि चालान के माध्यम से जमा करनी होगी और साथ ही प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन से कम से कम एक दिन पहले निर्वाचन व्यय के लिए पृथक से बैंक खाता खोलना होगा।
जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि 28 और 29 दिसंबर 2024 को बैंकों में अवकाश होने के कारण निर्वाचन से संबंधित गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए, उन्होंने लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को आदेश दिया है कि भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाएं इन दोनों दिन नियमित रूप से खुली रहें, ताकि प्रत्याशियों को आवश्यक बैंकिंग सेवाएं मिल सकें।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी प्रत्याशियों को जमानत राशि ई-चालान के माध्यम से ही जमा करनी होगी। प्रत्याशी आईएफएमएस उत्तराखंड की ई-चालान वेबसाइट या क्विक पे के माध्यम से ऑनलाइन चालान से, चालान हेड संख्या 8443001210501 में जमानत राशि जमा कर सकते हैं।
इस दिशा में की गई तैयारियों से प्रत्याशियों को नामांकन प्रक्रिया में कोई कठिनाई नहीं होगी, और वे समय पर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
प्रत्याशियों को जमानत राशि चालान के माध्यम से जमा करनी होगी और नामांकन से एक दिन पहले बैंक में खोलना होगा खाता
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