उत्तराखंड में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 23 जनवरी 2024 को नगर निगम चुनाव के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। यह निर्णय शहरवासियों और चुनाव कार्य में शामिल कर्मचारियों को वोट डालने और चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
इस आदेश के तहत 23 जनवरी को राज्य के सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और अन्य सरकारी संस्थाएं बंद रहेंगी। इसका उद्देश्य यह है कि चुनाव में शामिल सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकें और चुनाव की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। इस दिन राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मतदान करने के लिए समय मिलेगा, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनाव कार्य में लगे सभी कर्मचारी बिना किसी परेशानी के अपना कार्य पूरी तरह से कर सकें।
सार्वजनिक अवकाश के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं को सूचित किया गया है, और यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ने और चुनाव कार्य की पूरी पारदर्शिता के लिए सभी अधिकारियों को पूरी तरह से सतर्क रहना होगा।
नगर निगम चुनाव को लेकर यह निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्थानीय सरकार के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। चुनावी प्रक्रिया को निर्बाध और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस अवकाश से नागरिकों को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में सहूलियत होगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा।
चुनाव के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा से न केवल कर्मचारियों को वोट डालने का समय मिलेगा, बल्कि इससे चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी एक व्यवस्थित माहौल तैयार होगा।