अल्मोड़ा। संवाददाता।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अल्मोड़ा में उपभोक्ता शिकायत संख्या 19, वर्ष 2018 में दर्ज की गई वाद में शिकायतकर्ता कमलेश पाटनी द्वारा डाकघर अल्मोड़ा एवं अन्य के विरुद्ध दायर शिकायत को आयोग ने शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति और अदम पैरवी के चलते निरस्त कर दिया है।
दिनांक 21 जुलाई 2025 को हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता स्वयं आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी संख्या 1, 3 और 4 की ओर से अधिवक्ता पंकज लटवाल तथा विपक्षी संख्या 5 की ओर से प्रतिनिधि आयोग में हाज़िर रहे। आयोग द्वारा यह उल्लेख किया गया कि राज्य उपभोक्ता आयोग, देहरादून के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के चलते दिनांक 27 मई 2025 को शिकायतकर्ता को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया था, जिसकी प्राप्ति शिकायतकर्ता को 28 मई 2025 को हो चुकी थी।
नोटिस प्राप्ति के बाद भी शिकायतकर्ता न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही किसी अधिवक्ता के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। हालांकि शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अन्य मामलों में उपस्थित थे, किंतु इस मामले में उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें इस वाद की पैरवी हेतु कोई निर्देश नहीं मिले हैं।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से अब वाद में कोई रुचि नहीं बची प्रतीत होती है और ऐसे में शिकायत को निरस्त किया जाना ही न्यायोचित होगा।
आयोग के आदेशानुसार,
“शिकायतकर्ता के लगातार अनुपस्थित रहने एवं राज्य आयोग के आदेश का पालन न करने के कारण प्रस्तुत उपभोक्ता शिकायत अदम पैरवी में निरस्त एवं निस्तारित की जाती है। पत्रावली दाखिले दफ्तर की जाए।”
यह आदेश बिद्या बिष्ट (सदस्य), सुरेश चंद्र कांडपाल (सदस्य) और रमेश कुमार जायसवाल (अध्यक्ष) द्वारा पारित किया गया।
डाकघर के खिलाफ शिकायतकर्ता गैरहाजिर, आयोग ने शिकायत की निरस्ती

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