धमकी देने और गालीगलौच पर दोषी को ₹7500 का जुर्माना, भुगतान न करने पर कारावास
अल्मोड़ा संवाददाता- विकासखंड चौखुटिया कार्यालय में आयोजित एक सरकारी शिविर के दौरान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के साथ गालीगलौच और धमकी देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जुर्माना लगाया है। राजेन्द्र कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वाराहाट कोर्ट ने हीरा सिंह पटवाल निवासी कोट्यूड़ा ताल, चौखुटिया को भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 के तहत ₹2500 और धारा 352 के तहत ₹5000 का जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया है। निर्धारित राशि अदा न करने की स्थिति में आरोपी को क्रमशः एक माह और दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 26 जुलाई 2024 का है, जब विकासखंड कार्यालय चौखुटिया में आयोजित एक सरकारी शिविर के दौरान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सुबोध कांडपाल को आरोपी द्वारा ब्लॉक प्रमुख के नाम से एक प्रस्ताव जबरन दर्ज कराने का दबाव डाला गया। अधिकारी द्वारा प्रक्रिया का हवाला देते हुए प्रस्ताव दर्ज करने से मना करने पर आरोपी ने गालीगलौच और जान से मारने की धमकी दी।
घटना के बाद पीड़ित अधिकारी ने इसकी जानकारी अन्य पंचायत अधिकारियों को दी, जिनके अनुसार आरोपी पूर्व में भी अधिकारियों को धमकाने की घटनाओं में शामिल रहा है। इसके बाद चौखुटिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस जांच के पश्चात आरोपी के विरुद्ध धारा 221 और 352 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह पेश किए गए। सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार आर्य द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए जुर्माने की सजा सुनाई।
इस निर्णय को लेकर अधिकारियों में संतोष व्यक्त किया गया है और इसे सरकारी कर्मचारियों की गरिमा की रक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया गया है।
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से मारपीट मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा

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