अल्मोड़ा -माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशन में एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में दिनांक 21 और 22 मई, 2025 को बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं एवं बच्चों के लाभार्थ विभिन्न सरकारी योजनाएं विषय पर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस क्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शचि शर्मा के नेतृत्व में दिनांक 22 मई को विवेकानंद इंटर कॉलेज, मंगलदीप खत्याड़ी, लैप्रोसी मिशन करबला और बलढौटी में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।
शिविर की शुरुआत नालसा थीम गीत एक मुठ्ठी आसमान से हुई। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं, दिव्यांगजनों एवं आम नागरिकों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध प्रावधानों की जानकारी दी गई। विशेष रूप से उन बच्चों पर चर्चा की गई जिन्हें देखरेख की आवश्यकता है, जैसे कि अनाथ, परित्यक्त, आपदा पीड़ित, या मानव दुर्व्यवहार के शिकार बच्चे।
कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति की भूमिका, किशोर न्याय बोर्ड की कार्यप्रणाली, और “वात्सल्य योजना” जैसे सरकारी सहायता कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए गठित LSUC (Legal Services Unit for Children) और LSUM (Legal Services Unit: Manoyay) जैसी विशेष विधिक इकाइयों के कार्यों को भी बताया गया। इन इकाइयों के अंतर्गत पैनल अधिवक्ता एवं अधिकार मित्र नियुक्त किए गए हैं, जो बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं।
शिविर के दौरान उपस्थित बच्चों और शिक्षकों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझा गया और समाधान सुझाए गए। बच्चों में जागरूकता बढ़ाने हेतु पंफलेट और पोस्टर वितरित किए गए। कार्यक्रम का समापन पुनः नालसा थीम गीत के साथ किया गया। शिविर में विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकगण, संस्थानों के प्रतिनिधि और अधिकारी मित्र सक्रिय रूप से उपस्थित रहे।