अल्मोड़ा
एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, शिक्यासैन ने आरोपी नफीस अहमद को दोषमुक्त करार दिया है।
मामले के अनुसार, दिनांक 14 फरवरी 2023 को मोहान चेक पोस्ट पर भतरौजखान पुलिस ने नफीस अहमद पुत्र हबीब अहमद, निवासी मिस्सखाला, काशीपुर को अवैध रूप से स्मैक ले जाते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 21, और 60 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में कुल सात गवाह प्रस्तुत किए और आरोपी को दोषी करार देने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज लखचौरा ने प्रभावशाली बहस करते हुए अभियोजन की साक्ष्य प्रक्रिया में खामियों को उजागर किया।
अदालत ने दिनांक 29 अप्रैल 2025 को निर्णय सुनाते हुए पाया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस आधार पर न्यायालय ने नफीस अहमद को दोषमुक्त कर दिया।