अल्मोड़ा – यह मामला नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम की धारा 8/20 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्त हरीश सिंह बिष्ट पर 14.250 ग्राम मादक पदार्थ (चरस) के साथ पकड़े जाने का आरोप था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि वह इस मादक पदार्थ की तस्करी और बिक्री में संलिप्त था।
अभियुक्त 9 फरवरी 2025 से जेल में निरुद्ध था, लेकिन माननीय सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा श्रीकांत पांडेय ने मामले की सुनवाई के बाद उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीप चंद्र जोशी, कृष्ण चंद्र, पंकज बजेठा और राकेश बिष्ट ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
इस आदेश के बाद अभियुक्त हरीश सिंह बिष्ट को जेल से रिहा कर दिया गया।
नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने किया रिहा ।

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