अल्मोड़ा – न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिकियासैंण ने 15 अक्टूबर 2020 को देघाट/भरसोली निवासी नीतू ढौंडियाल और पली जीवन ढौंडियाल द्वारा देघाट/भरसोली निवासी कुबेर सिंह बंगाली और उनके भाई यशपाल सिंह पुत्रगण माधो सिंह के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट और गाली-गलौच के आरोप में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पर सुनवाई की।
इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा माननीय न्यायालय में कुल 16 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए थे। गवाहों के बयानों और बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को धारा 354 (A), 504, और 506 भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आरोपों से दोषमुक्त करार दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी ने मामले का पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज लखचौरा ने प्रभावी पैरवी की।
न्यायालय ने अभियुक्तों को आरोपों से दोषमुक्त करते हुए मामले को समाप्त कर दिया।