अल्मोड़ा – जिला मजिस्ट्रेट और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष आलोक कुमार पांडे ने बताया कि अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के किमी 56 पर स्थित क्वारब पुल के पास हिल साइड की ओर लगभग 200 मीटर लंबाई में भू-स्खलन हो गया है। इसके परिणामस्वरूप लगातार मलवा और बोल्डर सड़कों पर गिर रहे हैं। इस क्षेत्र में 30 मीटर लंबाई में सड़क धंस चुकी है, जिससे यह हिस्सा किसी भी समय नदी की ओर खिसक सकता है।
इसके साथ ही, सड़क की चौड़ाई अब मात्र 3 मीटर रह गई है, जिससे बड़े वाहनों का आवागमन सुरक्षित नहीं है। रात्रि के समय जेसीबी द्वारा काम कराना भी संभव नहीं है। इन खतरों के मद्देनजर, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34(ख) के तहत अगले आदेश तक, 26 दिसम्बर 2024 की रात 8 बजे से लेकर 27 दिसम्बर 2024 की सुबह 6 बजे तक, हल्के और भारी वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक, एम्बुलेंस, क्रेन और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। इसके अलावा, यदि किसी अन्य वाहन के संचालन की आवश्यकता होती है, तो संबंधित उपजिलाधिकारी या पुलिस क्षेत्राधिकारी इस पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और कोई भी शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।