अल्मोड़ा – पूर्व जिला पंचायत सदस्या लता आर्या पत्नी वीरेंद्र कुमार को चेक बाउंस के एक मामले में छह माह की सजा एवं ₹60,000/- (साठ हजार रुपए) के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
मामला यह था कि लता आर्या ने गुरुचर लाल, राम प्रकाश एंड संस के प्रतिष्ठान से भवन निर्माण सामग्री खरीदी थी। इसके भुगतान के लिए उन्होंने ₹41,050/- (इकतालीस हजार पचास रुपए) का चेक आईडीबीआई बैंक, दुगालखोला, अल्मोड़ा से जारी किया। जब यह चेक बैंक में लगाया गया तो वह बाउंस हो गया।
इसके बाद, विक्रेता द्वारा कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया। भुगतान न होने की स्थिति में न्यायालय में वाद दायर किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी सबूत प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने लता आर्या को दोषी करार देते हुए छह माह की सजा एवं ₹60,000/- का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।
यह फैसला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि चेक बाउंस के मामलों में न्यायालय कड़ा रुख अपनाता है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है।