अल्मोड़ा – यह मामला धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (N.I. Act) के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्ता ज्योति गुरुंग पर अभियोगी सुष्मा आर्या से 1,20,000 रुपये उधार लेने के बाद दिए गए चेक के अनादर (बाउंस) का आरोप था।
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा श्री रवि अरोड़ा द्वारा मामले की सुनवाई के पश्चात् अभियुक्ता को 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही, न्यायालय ने आदेश दिया कि अभियुक्ता को मूल धनराशि 1,20,000 रुपये अभियोगी को लौटानी होगी और अतिरिक्त 30,000 रुपये अर्थदंड के रूप में अदा करने होंगे।
अभियोगी की ओर से अधिवक्ता दीप चंद्र जोशी और निखिलेश पवार ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप यह निर्णय पारित किया गया।
चेक के अनादर मामले में अभियुक्ता को 6 माह के साधारण कारावास की सजा

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