जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि निगोशिएबल इन्स्टूमेंट एक्ट, 1881(एक्ट सं0 26, 1881) की धारा 25 के अन्तर्गत दिनॉंक 14 फरवरी, 2022 (सोमवार) को जिले में होने वाले राज्य विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के मतदान की तिथि के अवसर पर राज्य क्षेत्र में आने वाले समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगो) समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्व निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत् कारीगरों/मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत्/मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस तिथि को निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी बैंक/कोषागार/उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।