जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि उत्तराखण्ड शासन, देहरादून से प्राप्त निर्देशों के क्रम में कोरोना वायरस के खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियों एवं निहित व्यवस्था के अधीन तत्सम्बन्धी समस्त परिसर स्वामियों/संचालकों एवं प्रबन्धकों को आदेशित किया है कि जनपद अल्मोड़ा के समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, मॉल, तरणताल, व्यायामशाला, कोचिंग संस्थान, नर्सिंग, समस्त तकनीकी संस्थान एवं ऐसे समस्त स्थान/संस्थान जहाँ लोगों का समूह होने की सम्भावना होती है को दिनांक 31 मार्च, 2020 तक के लिए बन्द किया जाता है।
जिला मजिस्ट्रेट ने लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिये है कि जनपद में अवस्थित समस्त बैंकों के प्रबन्धकों से समन्वय स्थापित कर उनके समस्त एटीएम में उचित साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए एटीएम को सेनेटाईज करना सुनिश्चित करेंगे तथा पर्याप्त संख्या में सेनेटाईजर एटीएम में रखते हुए अपने सुरक्षा गार्ड/एटीएम की देखरेख करने वाले कार्मिकों को निर्देशित करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि एटीएम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हाथों में सेनेटाईज करवाना सुनिश्चित करें। जिला मजिस्ट्रेट ने सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक मण्डलीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड परिवहन अल्मोड़ा को निर्देश दिये हैं कि बसों/टैक्सी यूनियन एवं केएमओयू बस संचालकों के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि बस एवं टैक्सियों में साफ-सफाई रहे तथा स्टेशन पर सवारी उतरने के पश्चात् टैक्सी संचालक केएमयू अपने-अपने वाहनों को सेनेटाईज करें। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि यदि उनके वाहन में ऐसा कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है जो कि विदेश या कोरोना प्रभावित प्रदेशों से आया है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को तुरन्त दी जाय।
उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि वे एलपीजी वितरक गैस सिलैण्डरों का वितरण करते समय ज्यादा भीडभाड न होने दें तथा एलपीजी सिलैण्डरों को सेनेटाईज करने के उपरान्त ही वितरित किया जाय। उन्होंने बताया कि उपरोक्तानुसार किये जाने वाले कार्यों तथा अन्य विवरण के लिए अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 योगेश पुरोहित को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु उनके दूरभाष 9410939290 पर सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश का उल्लघंन अधिसूचना के प्रस्तर 15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन सुसंगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।