दिनांक 29.07.2020 को मृतक अपनी दुकान से समय 06ः00 बजे शाम को अपने निवास स्थान बग्वालीपोखर को जा रहा था, तब समय लगभग 06ः30 बजे ग्राम श्यालसूना के वन पंचायत क्षेत्र के सड़क पर वाहन सं0- यू0के0-01-सी0ए0-1002 जिसे उसका चालक तेजी व लापरवाही से चला रहा था, मृतक के वाहन को पीछे से आकर टक्कर मार कर उसके उपर से गाड़ी चड़ाकर भाग गया, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। मृतक का सिर कुचल गया और मृतक के सिर के विभिन्न हिस्सों में चोट आयी, जिसके कारण मृतक की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। जिसके बाद मृतक का मौके पर पंचनामा तैयार किया गया था। मृतक का पोस्टमाटर्म दिनांक 30.07.2020 को रानीखेत में हुआ। मृतक का दाह संस्कार दिनांक 30.07.2020 को किया गया, जिसमें एक लाख रूपये का खचर् आया। घटना की रिपोटर् मृतक के भाई बीर बहादुर सिंह भंडारी ने दिनांक 31.07.2020 को राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र मल्ली मिरई को दी गयी। मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था तथा पूरा परिवार उसकी आमदनी पर निभर्र था। परिवार के एकमात्र कमाउ सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार के समक्ष आथिर्क संकट उत्पन्न हो गया है और परिवार रोजी-रोटी के लिए मोहताज हो गया है। दुघर्टना में आई चोटों के कारण देवेन्द्र सिंह भंडारी की मृत्यु हो जाने से याची सं0-1 मात्र 41 वषर् की आयु में विधवा हो गयी है तथा वह दाम्पत्य सुख से सदा के लिए वंचित हो गयी है और उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है।

 

1.  किरन भण्डरी पत्नी स्व0 श्री देवेन्द्र सिंह भण्डारी,

 

2. गीता भण्डारी पुत्री स्व0 श्री देवेन्द्र सिह भण्डारी,

 

3.  जितिन भण्डारी पुत्र स्व0 श्री देवेन्द्र सिंह भण्डारी

4.     प्रिया भण्डारी पुत्री स्व0 श्री देवेन्द्र सिंह भण्डारी,     निवासीगण ग्राम भंडरगाॅव, पो0ओ0 बगवालीपोखर,       जिला अल्मोड़ा।

 

याचीगण ने

 

1.  राजेन्द्र कुमार आयार् पुत्र गोपाल राम, (वाहन चालक)    निवासी ग्राम डडगलिया, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा

 

   

 

2.  सिद्धाथर् खाती पुत्र श्री कैलास सिंह खाती (वाहन स्वामी)    निवासी बद्रीव्यू रानीखेत, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा। 3.  न्यू इण्डिया इंश्योरेंस क0 लि0,

 

   शाखा कायार्लय एल.आर.साह बिल्डिंग, महात्मा गांधी मागर्     अल्मोड़ा।

 

4. मनोज लाल साह पुत्र पूरन लाल साह,

 

   निवासी ग्राम विद्यापुर, पो0 व तहसील रानीखेत,    जिला अल्मोड़ा। (वाहन स्वामी) के ऊपर न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जिसमे याचीगण की ओर से विद्वान अधिवक्तागण भगवती प्रसाद पंत व पंकज बजेठा, विपक्षी सं0 1, 2 व 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता और विपक्षी सं0 3 की ओर से समक्ष मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/ अपर जिला जज अल्मोड़ा के समक्ष पक्ष रखा गया।

आदेश

 

73. प्रस्तुत मोटर दुघर्टना याचिका सं0-01/2021, किरन भण्डारी व अन्य बनाम राजेन्द्र कुमार आयार् व अन्य, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-166 के अन्तगर्त 15,33,632/- (पन्द्रह लाख तैंतीस हजार छः सौ बत्तीस) रूपये प्रतिकर धनराशि हेतु याचिका दाखिल करने की तिथि 13.01.2021 से वास्तविक

 

भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत वाषिर्क साधारण ब्याज सहित विपक्षी सं0-3 न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के विरूद्ध स्वीकार की जाती है।

 

74.                                             विपक्षी सं0-3 न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनीलिमिटेड प्रतिकर की कुल धनराशि मय ब्याज अधिनिणर्य की तिथि से 01 माह के अन्दर अधिकरण में जमा करें।

 

75.                                             याची सं0-2 गीता भण्डारी, याची सं0-3 जितिनभण्डारी व याची सं0-4 प्रिया भण्डारी अभी नाबालिग हैं। अतः प्रत्येक नाबालिग याची को प्रतिकर की धनराशि में से 3,00,000-3,00,000/- (तीन-तीन लाख) रूपये उनके बालिग

 

होने तक राष्ट्र्ीयकृत बैंक की सावधि योजना में जमा किये जायेंगे। प्रतिकर की शेष धनराशि मय समस्त ब्याज याची सं0-1 किरन

 

भण्डारी प्राप्त करेंगी।

 

76.                                             प्रतिकर धनराशि जमा होने पर याचीगण बाद

 

उचित शिनाख्त प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

 

77. पक्षकार अपना-अपना वाद स्वयं व्यय करेंगे।पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।