नई दिल्‍ली। वाहन चलाते वक्‍त यदि कोई चालक हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन फीचर का उपयोग कर अपने फोन पर बात करता है तो यह दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। इसके लिए वाहन चालक को कोई जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा। यह जानकारी स्‍वयं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री ने लोकसभा में दी है।

लोकसभा में गुरुवार को हिबी ईडन ने सवाल पूछा था कि क्‍या मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहनों में हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन फीचर के इस्‍तेमाल के लिए कोई दंड का प्रावधान है। इस प्रश्‍न के उत्‍तर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहन चलाते समय में हैंड-हेल्‍ड कम्‍यूनिकेशन उपकरणों के इस्‍तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है। उन्‍होंने कहा कि वाहन में हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन उपकरणों के उपयोग पर कोई दंड नहीं लगाया जाता है।