न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय भिकियासैंण के न्यायालय में पूर्व में लीसा तस्करी के आरोपियों रमेश सिंह, प्रकाश चंद तिवारी व मनोज रावत के द्वारा माननीय न्यायालय में वन अधिनियम की धारा 26,42, 77,28 के अंतर्गत जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी अशोक जोशी के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर अभियुक्तों को जिला कारागार अल्मोड़ा जेल में भेज दिया गया। वर्ष 2019 में थाना व भतरौजखान में उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0026/ 2019 दर्ज की गई थी। जिस पर अभियुक्तों के द्वारा समन जारी होने पर माननीय न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।