चरस के एक मामले में माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने अभियुक्त 1-संतोष कुमार उर्फ संजय पुत्र भुवन चन्द्र निवासी ग्राम घगलौड़ी पो०] द्वाराहाट थाना द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा को धारा-8 / 20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत 10 साल का कठोर कारावास व 50,000/ (पचास हजार रूपये) का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। अभियुक्त हिम्मत बिष्ट उर्फ हेमू उर्फ हेमन्त बिष्ट पुत्र श्री दीवान सिंह बिष्ट निवासी ग्राम कुकूछीना (रथखाल) पो० दूनागिरी तहसील द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा को धारा-8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 / (पचास हजार रूपये) का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का कारावास से वंचित किया गया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री पूरन सिंह जैड़ा के द्वारा माननीय न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 16/01/2018 को वादी मुकदमा एस०आई० फिरोज आलम थाना धौखुटिया जिला अल्मोड़ा अपने साथ हमराही पुलिस कमी कानि० जितेन्द्र सिंह, कानि० चन्द्रशेखर कानि० कमल सिंह को साथ लेकर पाना से रपट न० 23 समय 13158 अपने निजी वाहन संख्या-04-फ्यू-3041 से रवाना होकर महाकालेश्वर पुल के पास आने जाने कहना की चेकिंग कर रहे थे तो समय लगभग 15:00 बजे चौखुटिया जिला अल्मोड़ा की ओर से एक सफेद रंग की ओम्नी कार आती हुई दिखाई दी जिसे पुलिस कर्मियों द्वारा हाथ का इशारा देकर रोका गया तो चालक ने करीब 20-25 कदम पहले गाड़ी रोकी गई तो गाड़ी से एक व्यक्ति गाड़ी का पिछले दरवाजा खोलकर सड़क से नीचे की ओर भाग गया तथा शक होने पर पुलिस कर्मियों द्वारा गाड़ी के पास जाकर गाड़ी में बैठा दूसरा व्यक्ति भागने का प्रयास कर रहा था को रोका गया तो यह घबराने लगा और उससे घबराने व भागने का कारण पूछा गया तो उसके द्वारा कुछ नहीं बताया गया तथा पिछले सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम व पता पूछा तो उसके द्वारा अपना नाम संतोष कुमार डार्क संजय कुमार बताया और उसके पैरों के पास हरे पीले रंग का एक बैग रखा हुआ था के बारे में इसमें क्या है पूछा तो उसके द्वारा कुछ नहीं बताया गया तो पुलिस कर्मियों द्वारा बैग के मुड़े हुए मुँह को खोलकर देखा तो उसके अन्दर से एक सफेद रंग का बजारू थैला जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा था निकला उस थैले को खोलने पर उसके अन्दर से काले रंग का उगलीनुमा पदार्थ निकला जिससे चरस की बू आ रही थी जिसको वादी मुकदमा व पुलिस कर्मियों सुधाया गया जिसे से चरस की बू आ रही थी। वादी मुकदमा द्वारा वाहन चालक से नाम पता पूछा गया तो वाहन चालक ने अपना नाम बाली राम निवासी ग्रान घगलोड़ी थाना द्वाराहाट बताया तथा उससे बैग में रखे चरस के बावत पूछा गया तो उसके द्वारा बताया कि में इस बारे में नहीं जानता है क्योंकि वह गाड़ी नम्बर यू०के०-01टी०ए०-3292 का चालक है उसने बताया कि मेरी गाड़ी को मेरे गाँव के रहने वाला सन्तोष कुमार ने बुक कराई थी और उसके साथ एक आमदी और बैठा था जो कि यहाँ से उत्तरकर भाग गया। बादी मुकदमा ने अभियुक्त संतोष कुमार से गाड़ी से भागने वाला व्यक्ति के बारे में जानकारी ली तो उसके द्वारा भागने वाला व्यक्ति का नाम हेमन्त बिष्ट उर्फ हेमू निवासी ग्राम कुकूछीना, दनागिरी द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा था। तथा चरस सम्बन्धी पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि इसमें से कुछ चरस मेरी थी और कुछ चरस अभियुक्त हेमन्त बिष्ट उर्ज हेमू की है जिसे हम लोग बेचने के लिए दूनागिरी से लेकर चौखुटिया के रास्ते आए थे पर ग्राहक ना मिलने के कारण वापस जा रहे थे। मौके पर इलैक्ट्रानिक तराजू से उक्त बरामद चरस की तोला गया तो उसका वजन 2 किलो 830 ग्राम निकला। जिसे मौके पर शील सर्व मोहर कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेधनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारणा माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से (11) गवाहन को माननीय न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री पुरन सिंह कैड़ा द्वारा माननीय न्यायालय को बताया कि अभियुक्तगणों से अवैध चरस 2 किलो 930 ग्राम वाहन संख्या UK 01TA-3292 ओम्नी कार से संयुक्त रूप से बरामद हुआ है और अभियुक्तगणों द्वारा अवैध रूप से चरस का कारोबार किया जा रहा है तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय, अल्मोड़ा ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परीशिलन कर चरस के एक मामले में माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने अभियुक्त 1-संतोष कुमार उर्फ संजय पुत्र भुवन चन्द निवासी ग्राम पगलौडी पो० द्वाराहाट थाना द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा को धारा-8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत 10 साल का कठोर कारावास व 50,000/ (पचास हजार रुपये) का अर्थदण्ड अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। अभियुक्त हिम्मत बिष्ट उर्फ हेमू उर्फ हेमन्त विष्ट पुत्र श्री दीवान सिंह विष्ट निवासी ग्राम कुकछीना (रथखाल) पो० दूनागिरी तहसील द्वाराहाट जिल्ला अल्मोड़ा को धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- (पचास हजार रूपये) का अर्थदण्ड अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का कारावास से दंडित किया गया है।