देहरादून- जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने शिविर कार्यालय में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के क्रय-विक्रय, उत्पादन, आयात, भण्डारण, परिवहन, उपयोग व आपूर्ति प्रभावी रूप से समाप्त करने हेतु संबंधित विभागोें के अधिकारियों के साथ बैठक ली। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देशित किया कि जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम की टीम बनाकर अभियान चलाते हुए जागरूकता एवं प्रतिबन्धित सामग्री जब्त करने की कार्यवाही करें।
बैठक में जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने संबन्धित विभागों के अधिकारियों को अपने कार्यालय से इसकी शुरुआत करने के निर्देश दिए। सभी शासकीय कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधत है का पोस्टर बैनर चस्पा करें। उन्होने जीएम सिडकुल को  औद्यागिक अस्थानों जंहा से प्रोडक्शन हो रहा है को पत्र प्रेषित करें की सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रोडक्शन ना करें तथा इसकी जांच भी करें। क्विक रिस्पांस टीम बनाए। जागरूकता के साथ कार्रवाई भी करें। इसके लिए कंट्रोलरूम बनाए, जिसमें संबन्धित विभागों के कार्मिकों को तैनात करें। शिक्षा विभाग स्कूली बच्चों के माध्यम से मानव श्रृंखला के बनाकर जागरूक करें। जागरुकता कार्यक्रम में एनजीओ की भी सहायता लें। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी रोकथाम हेतु  प्रत्येक क्षेत्र के लिए टीम बनाए, निर्धारित समय पर टीमों के क्षेत्र बदलते रहें। जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाएं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का सहयोग लें। नगर निगम के कूड़ा उठान वाहनों के माध्यम से जागरूकता संदेश। परिवहन विभाग सार्वजनिक वाहनों पर पोस्टर/बैनर चस्पा कर जागरूकता संदेश।
जिलाधिकारी के सिंगल यूज प्लास्टि को प्रतिबन्धित करने हेतु प्रमुख निर्देशः-
शासकीय कार्यालय से सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबन्धित करने की शुरुआत करें।
प्रत्येक शासकीय कार्यलय में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबन्धित है का पोस्टर/बैनर चस्पा करें।
औद्यागिक अस्थानों जंहा से प्रोडक्शन हो रहा है वह बन्द हो।
नियमित अभियान चलाएं।
जागरूकता के साथ-साथ कार्यवाही भी।
क्षेत्रवार क्वीक रिस्पांस टीम गठित करें, टीमों के निर्धारित समय में कार्यस्थल बदले।
शिक्षा विभाग स्कूली बच्चों के माध्यम जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु मानवश्रृखंला बनाए।
नगर निगम के कूड़ा उठान वाहनों के माध्यम से जागरूकता संदेश प्रसारित करें।  
जिन सामग्री को प्रतिबंधित किया जाना है उनमें ईयर बर्डस विद प्लास्टिक, प्लास्टिक ट्रे, गुब्बारे प्लास्टिक स्टिक के साथ, मिठाई, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट पर लगने वाली रैपिंग/पैकेजिंग फिल्म, प्लास्टिक स्ट्रे, टाफी के बाहर लगने वाला रैपर, आईस्क्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, थर्माकाॅल, प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक के चाकू, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक स्ट्राॅ, प्लास्टिक कप, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की थैलियां, फूड पैकेजिंग हेतु यूज होने वाले प्लास्टिक डिब्बे, प्लास्टिक पीबीसी बैनर, प्लास्टिक बैग आदि सामग्री प्रतिबंधित की गई है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी वि/रा के.के मिश्रा, जिला पंचायतराज अधिकारी एम.एम खान, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारिका प्रसाद, आर.एम सिडकूल, सहित नगर निगम, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ ही सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।