देहरादून।* आज दिनांक *24 अगस्त 2021* को विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि वर्ष 2015-16 व 2016-17 में गौरा देवी कन्याधन योजना के लाभ से वंचित बालिकाओं, जिनके आवेदन प्राप्त थे। उन्हें सरकार द्वारा योजना का लाभ दिया जाएगा। 

कांग्रेस विधायक मनोज रावत द्वारा उक्त विषय को सदन के समक्ष रखा।जिस पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015-16 में 11300 बालिकाएं व वर्ष 2016-17  में 21916 बालिकाएं ऐसी थी जो कन्याधन योजना के लाभ से वंचित थी। उन्होंने बताया कि कुल 33216 बालिकाओं को लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ₹ 49.42 करोड़ की शेष धनराशि अवमुक्त करने की घोषणा की है।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कारनामों से वंचित रह गयी हमारी बेटियों को उक्त जनकल्याणकारी योजना का लाभ देने को हमारी प्रदेश की धामी सरकार ने विशाल हृदय दिखाया है। उन्होंने कहा कि वंचित रह गयी 33216 बालिकाओं को लाभान्वित करने को 49.42 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा सराहनीय कदम है।

श्रीमती आर्य जी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो स्वयं को महिलाओं और बेटियों का हितैषी बताते नहीं थकते हैं, उनके ही कार्यकाल की करनी प्रदेश की 33216 बेटियां झेल रही थी। जिसे आज हमारी धामी सरकार ने योजना का लाभ दिलाने का निश्चय किया है। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार “मेरी बेटी मेरा अभिमान” के वचन को बचनबद्ध करने को हम कृत संकल्पित हैं ।

हमारी सरकार मात्र सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के नेताओं की तरह घड़ियाली आंसू न बहाकर सदा जनता के लिए कार्य करती है । हमारी सरकार द्वारा लिया गया आज का फैसला एक दूरगामी व दूरदृष्टि को परिलक्षित करता है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है तथा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार यक्त करते हैं।

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*पात्र बालिका को निम्नानुसार दी जाएगी सहायता*

1. बालिका के जन्म पर पांच हज़ार रुपए।

2. 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पांच हज़ार रूपए।

3. कक्षा 8 पास करने व नवी कक्षा में प्रवेश लेने पर पांच हज़ार रूपए।

4. कक्षा 10 पास करने तथा 11वीं कक्षा में अथवा डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर पांच हज़ार रुपए।

5. कक्षा बारहवीं पास करने एवं स्नातक अथवा डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर पांच हज़ार रुपए।

6. डिप्लोमा अथवा स्नातक अविवाहित उत्तीर्ण करने पर 10  हज़ार रुपए।

7. बालिका के विवाह पर 16 हजार रुपये की राशि उन्हीं बालिकाओं को देय होगी जिन्होंने डिप्लोमा अथवा स्नातक उत्तीर्ण की है।