लैगिक अपराध के एक मामले में माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में अभियुक्त गौरव अटवाल पुत्र श्री हरीश चन्द्र सिंह निवासी ग्राम धुलिया बिष्ट पो० गनाई थाना चौखुटिया जिला अल्मोड़ा द्वारा धारा-376 (2) ता०हि० व 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने माननीय न्यायालय को बताया कि वादी द्वारा थाना कोतवाली रानीखेत जिला अल्मोड़ा में एक तहरीर इस आशय से दी कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री पीड़िता के कमरे में घुस कर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसको वायरल किया गया तथा अभियुक्त ने पीड़िता के साथ माह अप्रैल 2022 से माह जून 2022 तक शारीरिक सम्बन्ध बनाये गये है। अभियुक्त द्वारा पीड़िता की बदनामी करने की वजह से उसकी अश्लील वीडियों बनाकर उसको वायरल कर जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुन: इस तरह के अपराध कारित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा मामले से सम्बन्धित गवाहों / पीडित पक्ष को डारा धमका कर विवेचना को प्रभावित कर सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षो को सुनकर अभियुक्त की जमानत प्रथना पत्र को दिनांक 11-10-2022 को खारिज की गई।