जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने दुकान में चोरी के एक मामले में अभियुक्त विराज शाही पुत्र गोपाल शाही निवासी ग्राम कोतु, थाना सोक, जिला मुगु अचल कणाली- 06 नेपाल की जमानत याचिका स्वीकार की।अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता पंकज बजेठा, महेंद्र मैनाली, सुनील ग्वाल और कृष्णा बरकोटी द्वारा पैरवी की गई।


अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता पंकज बजेठा तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता / श्री पूरन सिंह केड़ा को सुना तथा पुलिस प्रपत्रों का परिशीलन वि. 6. 2/3 संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा गिरधर सिंह के द्वारा थाना द्वाराहाट में दिनांक 27.02.2022 को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 26-2702 2022 की रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी दुकान का ताला तोड़कर दुकान के गल्ले में रखे करीब 2,000/- रूपये तथा दो छोटे साईज के इलैक्ट्रानिक तराजू चोरी कर लिये उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना द्वाराहाट में अज्ञात के विरुद्ध एफ0आई0आर0 संख्या 4/ 2022 अन्तर्गत धारा 380, 457 मा०००सं० के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की गई। दौरान विवेचना सी०सी०टी० के अवलोकन से वर्तमान अभियुक्त और सह अभियुक्त विष्णु प्रसाद का नाम प्रकाश में आया और चोरी का माल दोनों अभियुक्तगण के पास से बरामद होने पर अभियोग में धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता की बढ़ोत्तरी की गई।
जमानत याचिका स्वीकार
अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायायल में जमानत याचिका दाखिल की। जिसे स्वीकार किया गया है।