अल्मोडा़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोडा़ के अध्यक्ष व जिला जज मलिक मजहर सुलतान के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें जनपद में आठ बैंच गठित कर 119 मामलों में 1,07, 42,103 रुपये की राशि का समझौता कराया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि शंकर मिश्रा , सिविल जज सी0 डी0 ने बताया कि लोक अदालत हेतु जनपद अल्मोडा़ कुल आठ बैंच का गठन किया गया था।
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अल्मोडा़ की बैंच में 5 मामलों में 6,95,000राशि, परिवार न्यायालय अल्मोडा़ बैंच में11 मामलों मे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोडा़ की बैंच मे 11 मामलों में 16,04,815 का समझोता, सिविल जज जू0 डि0 अल्मोडा़ की बैंच में गतिमान मामलों में रू0 24,60,286 तथा प्री लिटिकेशन मामलों में रू0 37,71,500 की राशि का समझौता कराया गया। वाह्य न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रानीखेत की बैंच में 9,75,000 रू0, सिविल जज जू0 डि0 रानीखेत की बैंच में रू0 5,13,500 तथा सिविल जज जू0 डि0 द्वाराहाट की बैंच में रू0 6,25,322 रु0 का समझौता किया गया तथा सिविल जज जू0 डि0 भिकियासैण की बैंच में तीन मामलों में समझौता कराया गया।
उल्लेखनीय है किइस बार की लोक अदालत में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोडा़ में आयोग में गतिमान सहारा समूह के विरूद्ध बसूली मामलों के संदर्भित मामलों में सहारा समूह द्वारा लोक अदालत में समझौता में असमर्थता बताने पर किसी मामले में समझौता नहीं हो पाया है, यह विगत कई बर्ष से आयोजित पहली लोक अदालत है जब सहारा समूह ने प्रतिभाग कर समझोता में असमर्थता दिखाई है।